अयोध्या dm ने कोविड को लेकर कसी कमर,दिए निर्देश वैकसीन देने की शुरू हुई तैयारी

अयोध्या dm ने कोविड को लेकर कसी कमर,दिए निर्देश
वैकसीन देने की शुरू हुई तैयारी
अयोध्या।
गुरुवार को अनुज कुमार झा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 घनश्याम सिंह ने बताया है कि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से बचाव के दृष्टिगत भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिये गये है इसके प्रथम चरण में जनपद के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी पंजीकृत निजी क्षेत्र के चिकित्सा प्रतिष्ठानो (अस्पताल /नर्सिंग/क्लीनिक/डायग्नोस्टिक सेन्टर/पैथा0लैब/अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर आदि) के चिकित्सकों, पैरामेडिकल्स एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी कार्मिकों को कोविड-19 वैक्सीन देने हेतु निर्णय के क्रम में जनपद में सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्मियो (चिकित्सा, पैरामेडिकल, नान मेडिकल, प्रशासनिक) की सूचना सूचीबद्ध किया जा रहा है। उक्त के क्रम में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या में पंजीकृत कई निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों (अस्पताल/नर्सिंग/क्लीनिक/डायग्नोस्टिक सेन्टर/पैथा0लैब/अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर आदि) के चिकित्सक/संचालक द्वारा उनके यहां कार्यरत कार्मिको का कोविड-19 वेक्सीन हेतु डाटावेस (सूची) तैयार की जानी है इसके क्रम में अभी तक गैर सरकारी पंजीकृत निजी क्षेत्र के चिकित्सा प्रतिष्ठानो द्वारा सूची प्रेषित नही की गई है जिसके कारण अभी राज्य सरकार या भारत सरकार को सूची  प्रेषित नही की जा सकी है जो कि अत्यन्त ही खेदजनक है।
 ऐसे में निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानो के चिकित्सकों/संचालको से अनुरोध है कि अविलम्ब शासन के दिशा-निर्देशो के अनुरूप उनके यहां कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिकों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे स्वास्थ्य कार्मिको को वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो सके और ऐसे निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान जो अपने यहां कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिको की सूचना कार्यालय को सूची प्रेषित करने की कार्यवाही करे, यह सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को शीघ्र से शीघ्र प्रेषित किया जाये सूची न आने की दशा में तो यही माना जायेगा कि उनके या उनके प्रतिष्ठान में कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिको को कोविड-19 वैक्सीन की कोई आवश्यकता नही है। उक्त स्थिति में उस निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है। लाइसेंस निरस्तीकरण की स्थिति में निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानो के संचालक/नोडल स्वंय जिम्मेदार होंगे तथा महामारी अधिनियम के तहत भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी कोई समस्या हो तो मुख्य चिकितसा अधिकारी कार्यालय या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कभी भी सम्पर्क किया जा सकता है।